दान करे कंप्यूटर
एसटीपी ईकाइयां इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर किसी योग्य स्कूल और गैर व्यवसायिक संस्थाओं को दान किए जा सकते हैं।
अधिसूचना संख्या 47/98 (कस्टम) तिथि 16 जुलाई,1998 और प्रक्रिया निर्देशिका अनुच्छेद संख्या 6.29 एसटीपी/ईएचटीपी को आयातित और स्थानीय रूप से प्राप्त शुल्क मुक्त कंप्यूटर दान करने की अनुमति देती है।
क्या दान किया जा सकता हैः
- कंप्यूटर
- कंप्यूटऱ के सहायक उपकरण
- प्रिंटर, प्लॉटर, और स्कैनर
- मॉनिटर, कीबोर्ड और स्टोरेज ईकाई
किसे दिया जा सकता हैः
- मान्यता प्राप्त गैर व्यवसायिक शैक्षिक संस्था
- पंजीकृत धर्मार्थ अस्पताल
- सार्वजिनक पुस्तकालय
- सार्वजनिक शोध एवं विकास प्रतिष्ठान
- भारत सरकार की संस्था
- राज्य सरकार की संस्था
- केन्द्र शासित क्षेत्र की संस्था
एसटीपी ईकाइ को क्या लाभ:
ऐसे दान पर कोई कस्टम या अतिरिक्त कस्टम शुल्क नहीं
- ऐसे दान पर सी. जी. राशि वापस क्रेडिट
- शेष अवधि के लिए निर्यात दायित्व को पूरा करने की आवश्यकता नहीं
प्रक्रिया और औपचारिकता के संबध में अधिक जानकारी के लिए आप एसटीपीआई से संपर्क कर सकते हैं। आप पर हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.blr.stpi.in देख सकते हैं।